सीहोर कलेक्टर  की पहल,

कानून व्यवस्था में  सुधार के लिए कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को किए सख्त आदेश जारी . . . .
 धारा 133 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,         भारी वाहनों के आवागमन पर लगाई रोक

 सीहोर 

 कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा नवरात्रि में जिले की रेहटी तहसील के सलकनपुर में आयोजित मेले में जनहित एवं लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं।
 जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान सलकनपुर मे मेले का आयोजन किया जाता है जो इस वर्ष भी 10 से 21 अक्टूबर तक रहेगा। माता के दर्शन के लिये आमजन पैदल, टू व्हीलर एवं अपने-अपने निजी वाहनों से पहुंचते हैं। सलकनपुर-नसरुल्लागंज मार्ग,  सलकनपुर-बुधनी मार्ग एंव सलकनपुर-भोपाल मार्ग पर खनिज वाहनों सहित सभी भारी ट्रक एवं डंपरों के आवागमन को 10 से 21 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इन मार्गों से आम नागरिकों को होने वाली कठिनाईयों एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

Share To:

Post A Comment: