नकली खाद्य सामग्री एवं मिलावटी दूध बेचने वालों पर कार्रवाई 

सीहोर 

तीन व्यापारियों पर 70 हजार रूपये का अर्थ दण्ड
न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला सीहोर  व्ही.के.चतुर्वेदी  द्वारा आष्टा के 2 एवं सीहोर के एक व्यापारी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 के तहत अलग-अलग कुल 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कर दिया गया है। इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए गए है।
 आष्टा तहसील के दो दूध डेयरी व्यवसायियों को मिलावटी दूध बेचने पर कुल 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया है। अरुण पाण्डे पिता वशिष्ठ मुनि पाण्डे, पांडे डेयरी अलीपुर आष्टा पर 10 हजार रूपये एवं मोहम्मद युनुस चौधरी पिता मोहम्मद सरदार चौधरी, न्यू गोल्डन डेयरी मालीपुरा पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार चिंतामन प्रसाद भंडार गणेश मंदिर परिसर के पंकज चौहान पिता नारायण सिंह चौहान पर मिलावटी खाद्य सामग्री (मगज के लड्डु) के विक्रय एवं संग्राहण करने के आरोप में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर कलेक्टर श्री व्ही.के.चतुर्वेदी ने जिले के समस्त खाद्य सामग्री विक्रेताओं को आगाह करते हुए कहा कि अमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसीलिये सभी विक्रेता खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का ध्यान रखते हुये सामग्री विक्रय करें।
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