जिला रोजगार कार्यालय के दो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी,

कलेक्‍टर ने कर्मचारियों की अनाधिकृत अनिपस्थिति पर की कार्यवाही

सीहोर,   एमपी मीडिया पाइंट

 लेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित दो कर्मचारियों की आगामी दो वर्ष की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया गया है ।

कलेक्‍टर श्री पिथोड़े द्वारा 19 नवंबर को कलेक्‍टर परिसर में स्थित रोजगार कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया थानिरीक्षण के दौरान सहायक ग्रेड-3 राजू राठौर एवं  कैलाश पुरोहित अपने कर्तव्‍य से अनुुपस्थित पाये गये थे।

 अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति पर उक्‍त दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

प्राप्‍त उत्‍तर पर जिला रोजगार अधिकारी से अभिमत प्राप्‍त किया। जिला रोजगार अधिकारी के अभिमत के अनुसार राजू राठौर एवं कैलाश पुरोहित को रोजगार अधिकारी द्वारा 19 नवंबर को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देशित किया  गया था। उक्‍त दोनों कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थिति पंजी पर हस्‍ताक्षर किये जाने के भी निर्देश दिये थे। किंतु उक्‍त दोनों कर्मचारियों द्वारा उक्‍त उपस्थिति पंजी पर हस्‍ताक्षर नहीं किया जाना प्रमाणित पाये जाने एवं निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति भी प्रमाणित होने से उक्‍त कृत्‍य के लिये दोनों कर्मचारियों को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम के अन्‍तर्गत आगामी दो वर्ष के लिये वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये गये।

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