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इंदौर १९ जुलाई .शहर के चर्चित कविता रैना हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है लेकिन मप्र पुलिस के DGP से अपेक्षा की है कि वे इस सम्बंध में निचली कोर्ट द्वारा अपने फैसले में दिए गए निर्देश के अनुसार इस केस की विवेचना में लापरवाही व गलती करने वाले पुलिस अफसरों पर कारवाई करे। जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस विरेंदर सिंह की डिवीजन बेंच ने जस्टिस फ़ॉर लायर्स संस्था सचिव अजय लोणकर की तरफ से सीनियर एडवोकेट चंपालाल यादव, ओपी सोलंकी द्वारा लगाई गई जनहित याचिका निराकृत करते हुए उक्त बात कही। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि याचिकाकर्ता ने CBI जांच से सम्बंधित जो बिंदु याचिका में उठाये है इसे लेकर पहले वे राज्य शासन की किसी भी सक्षम अथॉरिटी के पास नही गए। 3 साल पहले हुई थी हत्या मित्रबंधु नगर निवासी 30 वर्षीय कविता रैना 24 अगस्त 2015 को दोपहर में बच्ची को लेने स्कूल बस स्टॉप गई थी, बच्ची तो बस स्टॉप से घर आ गई, लेकिन कविता नहीं लौटी। तीसरे दिन उसकी लाश छह टुकड़ों में बोरी में भरी तीन इमली चौराहा स्थित पुलिया के नीचे मिली थी। पुलिस ने घटना के चार महीने बाद 9 दिसंबर 2015 को महेश बैरागी निवासी आलोक नगर (मूसाखेड़ीक्षेत्र) को कविता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था लेकिन पुख्ता साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने गत माह उसे बरी कर दिया था।...

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अखिलेश मौर्या
न्यूज़ रिपोर्टर
इंदौर म.प्र
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