लखनऊ ( सुमित गुप्ता ) । सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी स्कूलों पर लगाम कसने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित कर दिया। अब निजी स्कूल फीस को लेकर मनमानी नही कर पायेंगे। उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल (फीस नियमन) विधेयक 2018 को सदन में पास किया गया। विधेयक में राज्य के प्राइवेट स्कूलों फीस ढांचे के नियम का प्रावधान है। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से सलाह लिए बिना ही मनमानी फीस बढोत्तरी कर देते थे। विधेयक जिला नियामक समितियों के गठन का प्रावधान करता है। डीएम समिति में अध्यक्ष होंगे। समिति में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट,एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर अधिशाषी अभियंता से कम रैंक का नही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त एवं लेखा सेवाओं से एक बरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा। समिति में अभिभावक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि,स्ववित्तपोषित स्कूल का प्रधानचार्य या प्रबंधक,जिले का स्कूल इंस्पेक्टर शामिल होगा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी के लिए पूरे जिले में जमकर धरना प्रदर्शन का दौर चला था।
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