चुनाव व्यवस्था के तहत सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू

सीहोर 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण सीहोर जिले में तक शस्त्र लेकर विचरण करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। 

  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यवाही जिले में प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 06 अक्टूबर से शस्त्र लेकर विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति (चाहे लायसेंसधारी हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, तलवार, छुरा, चाकू, बल्लम, भाला, तीर कमान, धारदार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा और न ही विचरण करेगा।
 कोई व्यक्ति जिले के बाहर से अथवा किसी भी जिले से किसी भी प्रकार का हथियार चाहे उसे लाने की अनुमति भी उस जिले के प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, को लेकर सीहोर जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा। इस धारा के लागू हो जाने से अब कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति के सभा, जुलूस, रैली, जमावड़ा इत्यादि का आयोजन नही करेगा। कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नही कर सकेगा।
 उक्त आदेश कानून व्यवस्था के लिए नियुक्त लोक सेवकों एवं अधिकृत किये गए सुरक्षा कर्मचारियों को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें सहारे के लिए लाठी रखना आवश्यक है। दीपावली पर्व के दौरान विक्रय किये जाने वाले पटाखों के उपयोग पर यह नियम लागू नही होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

विधानसभा निर्वाचन के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा किसी भी प्रकार के कोलाहल पर रोक लगा दी गई है निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। आदेशानुसार संपूर्ण जिले में आमसभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनी विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा यह अनुमति निर्वाचन निर्देश पुस्तिका अनुसार दी जा सकेगी। आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के हवाले से स्पष्ट किया है कि जिले में प्रात: 6  से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड़स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस तयशुदा समय के अलावा किसी भी सूरत में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था चुनावी नतीजे घोषित होने तक जारी रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह खासतौर पर कहा है कि आयोग द्वारा तयशुदा समय के बाद उपयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर को मय उपकरणों के तत्काल जप्त कर आयोग द्वारा लागू नियम कायदों के मुताबिक कार्रवाई की जायगी। गौरतलब है कि आयोग ने ध्वनि प्रदूषण और आम लोगों को उससे होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर लाउड़स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर उन पर सख्ती से अमल करने को कहा है।
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