सीहोर  कलेक्टर की  बड़ी कार्रवाई.                                          कलेक्टर द्वारा गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले को
कारण बताओ नोटिस जारी

26 अक्टूबर तक जबाव प्रस्तुत न करने पर होगा जप्त वाहन राजसात

सीहोर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने वाले वाहन मालिक शफीक खान आत्मज रशीद खान, निवासी 99 ए चितावद इंदौर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 26 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।

 पुलिस अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल से होशंगाबाद की ओर जा रहे वाहन क्रमांक एमपी-09-एचएफ-0847, जो कि जिले के बुदनी थाना क्षेत्र से गुजर रहा था। वाहन को जांच के लिए रोका तो पाया गया कि उसमें 44 गाय एवं बछड़े नायलोन की रस्सियों से बंधे एक के ऊपर एक क्रूरता पूर्वक भरे हुए थे। वाहन का रजिस्ट्रेशन इंदौर निवासी शफीक खान आत्मज रशीद खान, निवासी 99 ए चितावद इंदौर के नाम से है। पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम एवं गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के उलंघ्घन पर आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर वाहन जप्त कर लिया गया है।
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जप्त वाहन को गौवंश वध प्रतिषेध अनिधियम 2014  की धारा 11 एवं नियम 2012 के नियम 5 के तहत वाहन मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि आरोपी 26 अक्टूबर को पूर्वान्ह में जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जप्त वाहन को राजसात कर लिया जाएगा।
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