एक अपराधी

सीहोर,                     

जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा एक आदतन अपराधी को छह माह के लिए तत्काल प्रभाव से जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन से पूर्णत: संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अन्तर्गत सद्दाम शाह उर्फ शफीक पिता करीम खां उम्र 41 साल निवासी मारुपुरा थाना आष्टा जिला सीहोर को छह माह के लिए सीहोर एवं सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।

Share To:

Post A Comment: