लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता जिले के सभी थानों में रहेगा तैनात
सीहोर
विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा थानावार लोक संपत्ति सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया है। यह दल अपने थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी की देखरेख में 24 घंटे निगरानी रखेंगे। किसी भी राजनैतिक दल अथवा उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों आदि पर चुनाव प्रचार से संबंधित नारे लिखकर, पोस्टर लगाकर, झंडियां लगाकर या अन्य तरीकों से उन्हें विरूपित करेगा तो यह दल सम्पत्ति विरूपर्ण रोकने की कार्यवाही करेगा।अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह एक हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
ग्रामीण क्षेत्र के दस्ते में रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, बूथ लेविल ऑफिसर, एवं कोटवार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से उक्त कार्य संपन्न करेंगे। थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे।थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे।
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