आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त शिक्षिका निलंबित 

सीहोर, एमपी मीडिया पाइंट 

   
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा शासकीय बालिका छात्रावास कोडरी वार्डन श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव के विरुद्ध थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध प्रकरण कमांक 377/16 धारा 7,12,13(1) डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में अभियोग विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

      शिक्षक श्रीमति अर्चना श्रीवास्तव ने अपने उक्त कृत्यों द्वारा स्वयं को म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (एक), (तीन) का प्रथम दोषी बना लिया है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय बालिका छात्रावास कोडरी वार्डन अर्चना श्रीवास्तव विकासखंड आष्टा को म.प्र.सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 (1) बी के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया। निलंबन की अवधि में श्रीवास्तव मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सीहोर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

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