शाहजहाँपुर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन बच्चू सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कान्फ्रेन्स के दौरान बताया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चिन्हित लाभार्थियों को नियमानुसार आवष्यक वस्तुएॅ उपलब्ध करायी जा रही हैं। उक्त के क्रम में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उ.प्र. जवाहर भवन लखनऊ के द्वारा जारी पत्र के निर्देश के क्रम में दिनांक 01 से 15 अगस्त 2018 तक पखवाड़े में ‘‘गरीब को अन्न’’ अभियान संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस अभियान के तहत नि.लि.09 बिन्दुओं यथा त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था, पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण उपस्थ्ति में दिनांक 05 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक, योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराया जाना, पात्र व्यक्तियों को उनकी पात्रतानुसार राशनकार्ड उपलब्ध कराया जाना, समाज के छूटे हुए कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना उचित दर दुकानों पर सतर्कता समितियों की बैठक कराया जाना, ब्लॉक स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठक कराया जाना, जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कराया जाना तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर व्याख्यान आयोजित कराया जाना सम्मिलित है
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